Ranchi : झारखंड पुलिस की दिवंगत एएसआई रूपा तिर्की की मां पद्मावती द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मद्देनजर DYSP प्रमोद मिश्रा ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है. निचली अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्रमोद मिश्रा की याचिका सीआरएमपी 1988/2022 को 11 जुलाई को न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. जिन्होंने रूपा तिर्की की संदिग्ध हत्या की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. इस मामले में दूसरे आरोपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा हैं. पढ़ें – रेलवे बोर्ड के सदस्यीय टीम ने किया बोकारो रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, दिया निर्देश
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उसकी छवि खराब करने के लिए ऑडियो क्लिप लीक की
कई बार रूपा तिर्की की मौत के बाद उनके दोस्त शिव कुमार कनौजिया से उनकी कुछ निजी बातचीत वायरल हो गई. परिवार ने आरोप लगाया कि डीएसपी ने उसकी छवि खराब करने के लिए ऑडियो क्लिप लीक की. सबसे बुरा हाल तब हुआ जब एक निजी शख्स से डीएसपी की टेलीफोन पर हुई बातचीत का एक और ऑडियो वायरल हो गया. ऑडियो में डीएसपी को रूपा तिर्की के चरित्र पर आरोप लगाते हुए और अश्लील टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है. पद्मावती ने साहिबगंज जिले के बरहरवा के डीएसपी के पद पर तैनात प्रमोद मिश्रा के खिलाफ रांची के एसटी एससी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. उन्होंने पंकज मिश्रा का भी नाम लिया है.
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पद्मावती उरैन को सुनवाई के दिन हाईकोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा
अब एसटी एससी थाने ने नोटिस भेजकर पद्मावती उरैन को सुनवाई के दिन हाईकोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है. पद्मावती की बेटी निर्मला ने कहा कि 5 जुलाई को उन्हें एससी एसटी थाने में बुलाया गया और उन्हें नोटिस दिया गया. यदि एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत बुक किया गया. आरोपी जमानत, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने जैसी किसी राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तो कानून के तहत अदालत को कोई राहत देने से पहले पीड़ित पक्षों को सुनना जरूरी है.
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