Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

रूपेश पांडेय हत्याकांड:  3 अभियुक्त दोषी करार, सजा 5 फरवरी को

रूपेश पांडेय हत्याकांड में रांची स्थित सीबीआई कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. इन अभियुक्तों की सजा पर 5 फरवरी को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत सुनवाई करेगी.
Advertisement
Advertisement
  • हाई कोर्ट ने मामले में दिया था सीबीआई जांच का आदेश

Ranchi : रूपेश पांडेय हत्याकांड में रांची स्थित सीबीआई कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. इन अभियुक्तों की सजा पर 5 फरवरी को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत सुनवाई करेगी. जिन्हें दोषी ठहराया गया है उनमें मो. असलम अंसारी उर्फ असलम उर्फ पप्पू मियां, मो. कैफ और मो. गुरफान शामिल है. 

 

वहीं, दो अन्य आरोपी मो. इरफान और इश्तेखार मियां को अदालत ने ठोस सबूतों के अभाव में राहत देते हुए बरी कर दिया, जबकि एक अन्य नाबालिग आरोपी की सुनवाई जेजे बोर्ड में लंबित है.

 

सीबीआई की ओर से 15 गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया गया था. इससे पहले फैसले के दौरान अभियुक्तों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था.

 

यहां उल्लेखनीय की मृतक की मां की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने 2 सितंबर 2022 को उस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था.

 

घटना के संबंध में बताया जाता है कि 6 फरवरी 2022 को शाम करीब पांच बजे रूपेश पांडेय अपने चाचा के साथ बरही में सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस देखने गया था.

 

इसी दौरान भीड़ ने उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. मामले में बरही थाना में 27 आरोपियों के खिलाफ कांड संख्या 59/2022 दर्ज किया गया था.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही