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साहेबगंज अवैध खनन केस: दाहू यादव को अग्रिम बेल देने से ED कोर्ट का इंकार

Ranchi: साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर रांची PMLA  (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. बुधवार की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और ED की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.


शुक्रवार को कोर्ट ने दाहू यादव को अग्रिम बेल देने से इंकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी. अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने से दाहू यादव को बड़ा झटका लगा है. दाहू यादव करीब तीन वर्षों से अधिक समय से फरार चल रहा है. ईडी ने पिछले दिनों दाहू यादव समेत छह आरोपियों के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र (सप्लीमनेट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेन) दायर किया है. यह पूरक आरोप पत्र रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में दाखिल किया गया है. 


दाहू यादव 18 जुलाई 2022 को रांची स्थित ED कार्यालय में पेश होने के बाद से गायब है. तब से जांच एजेंसियां उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में दाहू को सरेंडर करने का आदेश दिया था. लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ था. ऐसे में पुलिस, ईडी और सीबीआई ने दाहू यादव को वॉन्टेड घोषित कर दिया है.

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