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Saraikela  News: आदित्यपुर में बार व रेस्टोरेंट पर प्रशासन सख्त, 21 साल से कम उम्र के प्रवेश पर रोक

Saraikela : बिष्टुपुर में हाल ही में हुई घटना के बाद जिला प्रशासन ने आदित्यपुर व गम्हरिया क्षेत्र के बार और रेस्टोरेंट की निगरानी बढ़ा दी है. प्रशासन ने बार संचालकों के लिए कई नए निर्देश जारी किए हैं, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.
 
सरायकेला-खरसावां जिले की खबरें

Saraikela : बिष्टुपुर में हाल ही में हुई घटना के बाद जिला प्रशासन ने आदित्यपुर व गम्हरिया क्षेत्र के बार और रेस्टोरेंट की निगरानी बढ़ा दी है. प्रशासन ने बार संचालकों के लिए कई नए निर्देश जारी किए हैं, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

 

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शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज के नेतृत्व में उत्पाद विभाग की टीम ने आदित्यपुर और गम्हरिया के कई बार व रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया. इस दौरान टीम ने प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा व्यवस्था, आवश्यक अभिलेख और अन्य सुविधाओं की जांच की.

 

 

निरीक्षण के दौरान बार संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बार में प्रवेश नहीं दिया जाए और उन्हें किसी भी परिस्थिति में शराब न परोसी जाए. यदि नियम का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 

 

प्रशासन ने यह भी कहा है कि बार में डीजे, लाइव म्यूजिक या किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर कार्रवाई की जाएगी.

 

 

इसके अलावा सभी बार और रेस्टोरेंट में उच्च गुणवत्ता वाले आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने, उन्हें हर समय चालू रखने और निर्धारित अवधि तक फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है. साथ ही बार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की जांच और आवश्यक सुरक्षा सत्यापन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है.

 

 

प्रशासन ने बार संचालकों को कोटपा अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए कहा कि इन सभी नियमों का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को मजबूत करना और भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को कम करना है.

 


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