Search

सत्येंद्र जैन, मनीष का इस्तीफा, SC से सिसोदिया को राहत नहीं…कहा, जमानत चाहिए, तो हाई कोर्ट जायें

NewDelhi : खबर है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है. दोनों का इस्तीफा CM अरविंद केजरीवाल ने मंजूर कर लिया है. उधर सुप्रीम कोर्ट ने  मनीष सिसोदिया  की जमानत याचिका पर कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गये. पहले हाई कोर्ट जाइए. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी मामले में जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को सुनवाई के क्रम में यह बात कही. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की. सीजेआई ने कहा. पहले हाई कोर्ट जाइए. इसे भी पढ़ें : योगी">https://lagatar.in/yogis-minister-warned-if-caught-the-culprit-should-not-repent-a-lot-the-car-may-also-overturn/">योगी

के मंत्री ने चेताया…पकड़े जायें तो हाय-तौबा न करें अपराधी, गाड़ी पलट भी सकती है

वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने दलील रखी

सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने दलील रखी. जान लें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा रविवार को दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई ने उन्हें सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है. सिसोदिया ने SC में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती दी थी. इसे भी पढ़ें :  Man">https://lagatar.in/pm-modi-episode-of-man-vs-wild-again-in-headlines-bear-grylls-shared-on-twitter/">Man

Vs Wild का पीएम मोदी वाला एपिसोड फिर सुर्खियों में, Bear Grylls ने ट्विटर पर शेयर किया

सीधे सुप्रीम कोर्ट आना अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है

सीजेआई ने सख्त लहजे में सिसोदिया के वकील से कहा, सीधे सुप्रीम कोर्ट आना अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है. आप हाई कोर्ट जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि जमानत अर्जी का विकल्प आपके पास हैं. उन्होंने पूछा कि क्या आप जमानत के लिए अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल कर रहे हैं.खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी अब इस मामले में हाई कोर्ट जायेगी. आप ने कहा, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं. हाई कोर्ट जायेंगे. [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp