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SC ने सुशील कुमार की जमानत रद्द की, 7 दिन में सरेंडर करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है, और उन्हें एक हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है.
 

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है, और उन्हें एक हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. सुशील को इस साल की शुरुआत में मार्च में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी.

 

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पारित किया. पीठ ने पहलवान को जमानत देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 मार्च के आदेश को रद्द कर दिया. कुमार को एक हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा गया है.

 

न्यायमूर्ति करोल ने फैसले का मुख्य भाग पढ़ते हुए सागर के पिता द्वारा जमानत आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को मजूरी दे दी. इस मामले में विस्तृत फैसला आज दिन में बाद में अपलोड किया जाएगा.

 

बता दें कि मई 2021 में, सुशील कुमार को राजधानी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 27 वर्षीय पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कुमार को जमानत दे दी थी कि मुकदमा शुरू होने के बाद से तीन वर्षों में अभियोजन पक्ष के 186 गवाहों में से केवल 30 से ही पूछताछ की गई थी.

 

उसके बाद मृतक के पिता ने सुशील कुमार को दी गई जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. वहां पर उन्होंने तर्क दिया कि जब सुशील कुमार को पहले अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, तो उन्होंने एक प्रमुख गवाह को धमकी दी थी.

 

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