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झारखंड सिपाही भर्ती-2015 मामले में SC का आदेश, 4 सप्ताह में करें पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्त

Ranchi News: झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती-2015 में चयन प्रक्रिया के नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को राहत देते हुए पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेज एवं प्रमाणपत्रों का सत्यापन पूरा कर चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति की कार्यवाही करने का निर्देश दिया
 

Ranchi News: झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती-2015 में चयन प्रक्रिया के नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को राहत देते हुए पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेज एवं प्रमाणपत्रों का सत्यापन पूरा कर चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति की कार्यवाही करने का निर्देश दिया.

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झारखंड सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों जितेंद्र कुमार शर्मा व अन्य सहित छह अलग-अलग एसएलपी दायर की थीं, जिन पर एक साथ सुनवाई हुई. अभ्यर्थियों के  अनुसार उक्त परीक्षा की चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरण पूरे करने के साथ दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी की थी. लेकिन दूसरी मेरिट सूची जारी नहीं की गयी थी. इससे कई ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गये, 

 

दरअसल, जेएसएससी ने वर्ष 2015 में विज्ञापन संख्या 04/2015 के तहत झारखंड पुलिस में 7,272 सिपाही पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी. चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 2,380 पद रिक्त रह गये थे. इनमें 1,168 महिला और 1,212 अन्य श्रेणी के पद शामिल थे.

 

अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा, राजीव नंदा, शोएब आलम, सद्दाम फिरदौस, एओआर एफआइ चौधरी आदि ने पक्ष रखा.

 

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