NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से संबंधित समाचार प्रकाशित/प्रसारित करने पर मीडिया पर रोक लगाने संबंधी याचिका आज शुक्रवार को खारिज कर दी. CJI डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा, हम इस मामले में मीडिया को कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे. हम जल्द ही आदेश सुनायेंगे. यह कहते हुए अधिवक्ता एमएल शर्मा की याचिका खारिज कर दी.
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याचिकाकर्ता अधिवक्ता श्री शर्मा ने विशेष उल्लेख के दौरान पीठ के समक्ष कहा कि अमेरिकी शोध संस्था हिंडनबर्ग की अडानी समूह से संबंधित संबंधित खबरों के प्रकाशन पर तब तक रोक लगाई जाये, जब तक कि अदालत इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करने का आदेश नहीं दे देती. उन्होंने दलील दी कि मीडिया में भारतीय शेयर बाजार को प्रभावित करने वाली और निवेशकों में घबराहट पैदा करने वाली खबरें प्रकाशित/प्रसारित करना जारी है.गुहार लगाई कि मीडिया इस मामले में सनसनी फैलाने वाली खबरें प्रकाशित/प्रसारित कर रहा है. पीठ ने उनकी इस दलील पर कहा कि आप उचित तर्क रखें.
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जान लें कि चार याचिकाकर्ताओं में शामिल श्री शर्मा ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे साजिश का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की थी. पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के क्रम में 17 फरवरी को कहा था कि वह हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए गठित की जाने वाली समिति के सदस्यों के लिए केंद्र द्वारा सुझाये गये विशेषज्ञों के नाम सीलबंद कवर में स्वीकार नहीं करेगा.इसके बाद अडानी समूह की कंपनी के शेयर गिरते चले गये. [wpse_comments_template]
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