बंगाल : चुनाव बाद हिंसा को लेकर सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की
पुराने आदेश में संशोधन की कोई जरूरत नहीं है
जानकारी के अनुसार सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को डीजीपी नियुक्त करने की परमिशन देने की गुहार लगायी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा है कि इससे पहले भी आपकी पिटीशन खारिज हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि उनके पुराने आदेश में संशोधन की कोई जरूरत नहीं है. एपेक्स कोर्ट के पुराने फैसलों के अनुसार पुलिस के शीर्ष पद पर नियुक्ति का फैसला राज्य सरकार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) के साथ सलाह कर के लेती है. इसे भी पढ़ें : ">https://lagatar.in/indian-army-conducts-maneuvers-in-ladakh-assesses-its-strength/">भारतीय सेना ने लद्दाख में युद्धाभ्यास किया, अपनी ताकत का आकलन किया
UPSC के पास किसी राज्य का डीजीपी नियुक्त करने का अधिकार नहीं
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राज्य सरकार ने कहा था कि UPSC के पास किसी राज्य का डीजीपी नियुक्त करने का न तो अधिकार क्षेत्र और न ही विशेषज्ञता. UPSC और बंगाल सरकार के बीच पुलिस के शीर्ष पद पर नियुक्ति को लेकर तनाव जारी है. खबर है कि पिछले दो माह में राज्य सरकार और केंद्रीय गृहमंत्रालय के अधीन UPSC के बीच कई पत्रों का आदान प्रदान हुआ है. UPSC ने राज्य सरकार की तरफ से पद के लिए प्रस्तावित नामों में विसंगतियों की बात कही थी. सूची में सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मनोज मालवीय का नाम शामिल था. मंगलवार को ही ममता सरकार ने मालवीय को बंगाल का कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किया था. हालांकि, राज्य में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर पहली बार तनाव शुरू नहीं हुआ है. ऐसे कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी दखल दे चुका है. इसे भी पढ़ें : आंध्र">https://lagatar.in/andhra-pradesh-high-court-sent-5-ias-to-jail-the-matter-is-related-to-land/">आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने 5 IAS को भेजा जेल, जमीन से जुड़ा है मामला [wpse_comments_template]
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