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शेल कंपनी और खनन लीज़ मामले पर SC में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनबिलिटी पर HC को सुनवाई का दिया निर्देश

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Ranchi\Delhi : सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा दाखिल SLP पर सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस भट्ट और जस्टिस धूलिया ने की अदालत में हुई. राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. कोर्ट में पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था. यह मामला  पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है. इस लिए कोस्ट लगाकर मामले को रद्द कर देना चाहिए.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट से याचिका की मेंटेनिबिलिटी पर फैसला लेने को कहेंगे, हम इसमें अपनी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हम इन सबके बीच में नहीं आयेंगे. अधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा ED  विशेष अपराध की जांच कर रहा है और हमें दूसरे अपराध से संबंधित सामग्री मिलती है.  ED ने अब तक की जांच में पाया कि इस मामले में उच्च रैंक वाले शामिल हैं. हम इसे अदालत के सामने रख सकते हैं.

SLP पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था

बता दें कि 20 मई को SLP पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था. जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था. और सुनवाई के लिए आज यानी 24 मई की तारीख निर्धारित की थी. जानकारी के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के एक मामले में सुनवाई हुई है. बता दें कि हेमंत सोरेन को पत्थर खनन लीज आवंटन और करीबियों के शेल कंपनी में निवेश मामले में झारखंड हाई कोर्ट में दायर PIL के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है. इसे भी पढ़ें : पीएम">https://lagatar.in/pm-modi-said-quad-has-made-its-important-place-in-the-world-gave-a-strict-message-to-china-in-gestures/">पीएम

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