Ranchi: अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने जमानत के किए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिनका पालन अशोक कुमार को बेल पर रहने के दौरान करना होगा. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने अशोक कुमार को बेल दी है. दरअसल पुलिस ने इसी वर्ष 9 फरवरी को हजारीबाग सदर के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) अशोक कुमार को उनकी पत्नी की मौत में कथित संलिप्तता को लेकर गिरफ्तार किया था. उनकी पत्नी ने पिछले साल दिसंबर में कथित तौर पर खुद को आग लगा ली थी. रांची के फिलहाल अशोक कुमार को निलंबित कर दिया गया है. इसे भी पढ़ें -झारखंड">https://lagatar.in/after-the-order-of-jharkhand-high-court-dr-rajkumar-returned-to-rims/">झारखंड
हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिम्स में डॉ. राजकुमार की फिर हुई वापसी

पत्नी की हत्या के आरोपी SDO अशोक कुमार को हाईकोर्ट से मिली बेल
