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UGC-NET परीक्षा को लेकर रांची में धारा 163 लागू, 22 से 30 जून तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में प्रतिबंध

Ranchi :  राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित UGC-NET जून 2026 परीक्षा होने वाली है.यह परीक्षा 22 से 30 जून तक चलेगी,इस दौरान सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी.जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है.सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. 

 

प्रशासन का कहना है कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों, अभिभावकों अथवा असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़ जुटाकर कानून-व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.इस दौरान जिला प्रशासन ने पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक लगाई है.किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी.बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद सहित किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा.

 

लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा जैसे पारंपरिक हथियारों के साथ भी प्रवेश नहीं किया जा सकेगा.किसी भी प्रकार की सभा, बैठक या प्रदर्शन आयोजित करने पर रोक रहेगी.हालांकि सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों और आवश्यक सरकारी गतिविधियों को इससे छूट दी गई है.


इन छह केंद्रों पर होगी परीक्षा


रांची में UGC-NET परीक्षा के लिए छह उपकेंद्र बनाए गए है जिसमें 

Ram Tahal Choudhary Institute of Technology

Oxford Public School

ION Digital Zone

Arunuma Technical Services Pvt. Ltd.

I Cube Digital

Future Bright शामिल हैं.

 

जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की है.उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी  मंजुनाथ भंजनत्री के निर्देश पर परीक्षा अवधि के दौरान केंद्रों के आसपास विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके.

 

 

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