Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को 7 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना भी लगाया

Bokaro : अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय पोक्सो स्पेशल राजीव रंजन की कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग से छेड़खानी मामले के दोषी अता आलम को सात साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही मुजरिम को ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है. सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने यह जानकारी दी है. गोमिया थाना क्षेत्र की रहने वाली आठ वर्षीय पीड़िता पूरे परिवार के साथ एक रिश्तेदार के घर गई हुई थी. इस क्रम में दोषी युवक ने उसे उसकी चचेरी बहन से मिलाने का झांसा देकर दूर ले गया. रास्ते में उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया. किसी प्रकार चीख-चिल्लाकर पीड़ित बच्ची दोषी के चंगुल से भाग निकली. फिर उसकी इस हरकत की जानकारी अपने परिवार को दी. इसके बाद गोमिया थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी. मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और आज सजा सुनाई. इसे भी पढ़ें : झारखंड-">https://lagatar.in/there-is-no-place-in-jharkhand-bihar-where-security-forces-are-not-accessible-dg-crpf/">झारखंड-

बिहार में अब ऐसी कोई जगह नहीं रही, जहां सुरक्षा बलों की पहुंच न हो : डीजी सीआरपीएफ
इसे भी पढ़ें : विधायक">https://lagatar.in/non-bailable-warrant-issued-against-nine-including-mla-mamta-devi-know-what-is-the-matter/">विधायक

ममता देवी सहित नौ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानिए क्या है मामला
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही