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प्रतिबंधित पान मसाला पाने पर लगाया जुर्माना
इस क्रम में नंदू बेटल सौप में प्रतिबंधित पान मसाला (गुटखा) पाया गया जिसपर कोटप्पा एक्ट के तहत दुकान पर 200 रुपये का अर्थ दंड लगाया गया. जब जांच दल सरस्वती मिष्ठान भंडार पहुंचा तो पाया गया कि वहां के कर्मचारी बिना मास्क एवं हेड कैप के काम कर रहे हैं. जिसपर उनको नोटिस दिया गया और दुबारा इस प्रकार की गलती पाए जाने पर जुर्माना लगाए जाने की चेतावनी दी गई. वहीं जय माता दी होटल को जल्द से जल्द फूड लाइसेंस लेने के साथ होटल में सामग्रियों के उचित रख रखाव का निर्देश दिया गया. जांच दल में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. मोईन अख्तर, खाद्य निरीक्षक प्रभारी धनपत महतो, जिला तम्बाकू परामर्शी अशोक यादव एवं तरुण कुमार महतो शामिल रहे. इसे भी पढ़ें: शिक्षा">https://lagatar.in/education-ministers-big-statement-local-policy-will-be-amended-soon-bhojpuri-magahi-will-be-removed-from-bokaro-dhanbad/">शिक्षामंत्री का बड़ा बयान, जल्द होगा स्थानीय नीति में संशोधन, भोजपुरी, मगही को बोकारो- धनबाद से हटाया जाएगा [wpse_comments_template]

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