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सरायकेला : खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत 14 खाद्य संस्थानों को दिया गया ” सुधार नोटिस”

Seraikela (Bhagya Sagar Singh) : जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत खाद्य भंडार एवं होटलों में निरंतर औचक निरीक्षण जारी है. विगत 15 एवं 16 सितंबर को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह के नेतृत्व में सरायकेला सहित कांड्रा, गम्हरिया एवं आदित्यपुर में 55 खाद्य संस्थान एवं होटलों में टीम द्वारा छापामारी की गई थी. अधिकांश जगह तय मानकों के खाद्य सामग्री नहीं पाए गए थे. मामले की गम्भीरता को देखते हुए सदर एसडीओ के आदेशानुसार अधिनियम की धारा 32 के तहत 14 संस्थानों को सुधार नोटिस भेजी गई है. इसे भी पढ़ें : भारत-ऑस्ट्रेलिया">https://lagatar.in/india-australia-second-t20-of-the-series-today-do-or-die-situation-for-team-india/">भारत-ऑस्ट्रेलिया

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इन दुकानदारों को भेजा गया है सुधार नोटिस

ये संस्थान हैं सरायकेला के बसंती मिष्टान्न भंडार, शीतल भोग दुकान, भोलेनाथ स्वीट्स, शिवशंकर मिष्टान्न भंडार, सरस्वती मिष्टान्न भंडार, कांड्रा के मोहंती स्वीट्स एवं श्याम मिष्टान्न भंडार, गम्हरिया के बंगाल स्वीट्स एवं श्याम स्वीट्स, आदित्यपुर के महामाया स्वीट्स शेर ए पंजाब, आदित्यपुर फैमिली रेस्टोरेंट, रिफ्रेश बार एंड रेस्टोरेंट, तुलसी जनरल स्टोर एवं दिलीप जनरल स्टोर को नोटिस दिया गया है. प्रभारी खाद्य निरीक्षक धनपत महतो ने बताया कि नोटिस की अवहेलना करने पर संबंधित संस्थान को सील करते हुए सुसंगत धाराओं के तहत आर्थिक दण्डाधिरोपित किया जाएगा. [wpse_comments_template]

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