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मंत्री इरफान अंसारी को झटका, MP-MLA कोर्ट ने खारिज की पेशी से छूट वाली याचिका

Ranchi: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की व्यक्तिगत पेशी से छूट वाली याचिका पर रांची सिविल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. 7 जुलाई को इस केस से जुड़े सभी पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद MP-MLA कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. 


कोर्ट ने इरफान अंसारी को व्यक्तिगत पेशी से छूट देने से इंकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है. दरअसल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और योग प्रशिक्षक राफिया नाज ने वर्ष 2020 में इरफान अंसारी पर अपमानजनक टिप्पणी और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए अदालत में शिकायतवाद दर्ज करायी थी. जिसपर एमपी-एमएलए कोर्ट ने इरफान अंसारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है.

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