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शेल कंपनी और खनन लीज मामला : हाईकोर्ट में मेंटेबलिटी पर सुनवाई पूरी,शुक्रवार को फिर होगी बहस

Ranchi : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शेल कंपनी और खनन लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई चीफ़ जस्टिस डा रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में हुई. हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपना पक्ष रखा. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. तीन जून को मेंटेनबिलिटी पर फ़ैसला आएगा. याचिका से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट को पढ़ा गया. वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने झारखंड हाईकोर्ट में रूल 4A, 4B की दलील पेश की. कपिल सिब्बल ने याचिका को तथ्यविहीन कहा. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की क्रेडिबिलिटी को हाईकोर्ट देखे, याचिका हाईकोर्ट रूल के हिसाब से तार्किक नहीं है.पढ़ें - ममता">https://lagatar.in/mamtas-prediction-bjp-will-not-return-to-power-in-2024-politics-of-hatred-and-violence-will-not-work-in-the-country/">ममता

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याचिका को तथ्यविहीन करार दिया

कपिल सिब्बल ने झारखंड हाईकोर्ट रुल 4A, 4B के तहत दलील देते हुए याचिका को तथ्यविहीन करार दिया. उन्होंने कहा कि 2013 में दायर दीवान इंद्रनील सिन्हा की याचिका को कोर्ट से रद्द किया गया था. इसे ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट को इस याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता को देखना चाहिए. इसे भी  पढ़ें -लेखा-जोखा॥:">https://lagatar.in/account-34-big-statements-of-bjp-in-31-days-read-what-deepak-prakash-babulal-and-raghuvar-said-in-may/">लेखा-जोखा॥:

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सप्लीमेंट्री पर दलील पेश करने का आग्रह किया

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत से सप्लीमेंट्री पर दलील पेश करने का आग्रह किया. इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले वैधता पर सुनवाई की जाएगी. खंडपीठ ने मनरेगा घोटाले से जुड़ी अरुण दुबे की याचिका को इस सुनवाई से यह कहते हुए अलग कर दिया कि इसकी वैधता पहले से तय हो चुकी है. मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है. इसे भी  पढ़ें -सोनिया">https://lagatar.in/sonia-and-rahul-gandhi-again-on-eds-radar-summoned-for-questioning-on-june-8-said-congress-pm-behind-conspiracy/">सोनिया

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मीडिया और बाहर ही तय हो रहा है तो हम क्यू बैठे हैं

अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका निरस्त करने के पक्ष में याचिका कर्ता के वकील राजीव कुमार के एक साक्षात्कार को भी प्रमुखता से उठाया. इसके साथ ही हाईकोर्ट रुल 4A, 4B और 5 के तहत याचिका को मेंटेंनबिलिटी नहीं होना बताया. इसके जवाब में अदालत ने कहा कि अगर सब कुछ मीडिया और बाहर ही तय हो रहा है तो हम क्यू बैठे हैं. इसे भी पढ़ें - अयोध्या">https://lagatar.in/the-construction-work-of-the-sanctum-sanctorum-of-ram-temple-in-ayodhya-started-yogi-laid-the-foundation-stone-amidst-chanting-said-this-temple-will-be-the-nations-temple/">अयोध्या

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