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वरीय अधिवक्ता ने अपनी खराब तबियत का हवाला दिया
जानकारी के मुताबिक़ इस केस की सुनवाई से पूर्व एक वरीय अधिवक्ता ने अपनी ख़राब तबियत का हवाला दिया और अदालत से इस मामले की सुनवाई के लिए समय देने का आग्रह किया. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर किया है. इसे भी पढ़ें - मोतिहारी">https://lagatar.in/motihari-after-eating-mid-day-meal-15-children-fell-ill-teachers-fled-from-school/">मोतिहारी: मिड-डे मील खाकर 15 बच्चे पड़े बीमार, शिक्षक विद्यालय छोड़ कर फरार
झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका को सुनने योग्य बताया है
बता दें कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अपने 3 जून को दिए आदेश में कहा था कि याचिका सुनने योग्य है. हाईकोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वहीं एक अन्य जनहित याचिका शेल कंपनी मामले को लेकर भी दायर है. जिसमें याचिका को अयोग्य करार दिया गया है. इसे भी पढ़ें - रांची">https://lagatar.in/ranchi-newborn-girls-body-found-under-swarnrekha-bridge-police-engaged-in-investigation/">रांची: स्वर्णरेखा पुल के नीचे नवजात बच्ची का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस [wpse_comments_template]

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