- व्यापारियों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी
Simdega : स्थानीय आनंद भवन धर्मशाला में शुक्रवार को व्यापारियों व व्यवसायियों की सुविधा के लिए जीएसटी (GST) व प्रोफेशनल टैक्स (Professional Tax) जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी शामिल हुए और कर संबंधी विभिन्न जानकारियां प्राप्त कीं.
शिविर में जीएसटी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे. अधिकारियों ने व्यापारियों को जीएसटी के नियमों, रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया, ऑनलाइन सेवाओं तथा विभागीय दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी. साथ ही व्यापारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया.

इस अवसर पर जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर अजय विस्तार पन्ना ने बताया कि झारखंड में नौकरी करने वाले कर्मचारियों तथा व्यवसाय या पेशे से जुड़े लोगों पर राज्य सरकार द्वारा प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है. उन्होंने बताया कि आय वर्ग के अनुसार प्रोफेशनल टैक्स की राशि 1,200 रुपये से 2,500 रुपये प्रति वर्ष तक निर्धारित है. राज्य में अधिकतम प्रोफेशनल टैक्स 2,500 रुपये है.
उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रोफेशनल टैक्स का प्रावधान उन लोगों पर लागू होता है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे अधिक है. उन्होंने व्यापारियों से समय पर कर भुगतान एवं नियमानुसार रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की.
शिविर के दौरान व्यापारियों को कर संबंधी नई व्यवस्थाओं और ऑनलाइन प्रक्रियाओं की भी जानकारी दी गई, जिससे वे अपने व्यवसाय का संचालन नियमों के अनुरूप कर सकें. कार्यक्रम में व्यापारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इसे उपयोगी पहल बताया.

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