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सिमडेगा: धोखाधड़ी मामले में प्राचार्य को तीन साल की सजा

Simdega: सीजेएम आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने छात्रों से धोखाधड़ी करने वाले प्राचार्य को सजा सुनाई. अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए प्राचार्य को दोषी करार दिया. साथ ही अदालत ने तीन वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने साक्ष्य व दलीलें पेश की. उनके द्वारा कुल आठ गवाहों की पेशी कराई गई. इसे भी पढ़ें–  भाजपा">https://lagatar.in/bjp-has-got-the-survey-done-clean-sweep-is-going-to-happen-in-2024-so-stay-spooked-hemant/">भाजपा

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जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में जैक से इंटरमीडिएट का पंजीयन कराने के मामले में संजीवनी इंटर कॉलेज के प्राचार्य अनंत किशोर श्रीवास्तव पर मामला दर्ज हुआ था. इसमें घोचोटोली की छात्रा प्रेरणा लकड़ा की शिकायत पर थाना में मामला दर्ज किया गया था. जिसमें बताया गया था कि शुल्क जमा करने के बाद भी उसका पंजीयन नहीं कराया गया. इसे भी पढ़ें– हेमंत">https://lagatar.in/hemant-challenges-bjp-we-are-ready-to-show-power-inside-and-outside-the-house/">हेमंत

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