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सिंगल यूज प्लास्टिक : प्रतिबंधित 19 वस्तुओं के अलावा अन्य किसी भी वस्तु पर कोई कार्रवाई नहीं होगी

Vikash Kumar Ranchi : शनिवार को चैंबर भवन में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, रांची नगर निगम और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में बैठक संपन्न हुई. इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजेबल, कैरी बैग, नॉन ओवन बैग इत्यादि पर प्रतिबंध व इससे जुडी आशंकाओं पर चर्चा की गई. चर्चाओं के उपरांत प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् की प्रतिनिधि प्रतिभा प्रिया ने केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित 19 वस्तुओं के अलावा अन्य सभी वस्तुएं जिन पर राज्य के व्यापारियों को किसी भी तरह का संशय था, उसे स्पष्ट किया गया. कहा गया कि उन सभी वस्तुओं जैसे- पेपर कप, पेपर प्लेट, पेपर बॉक्स जिन पर लेमिनेशन फिल्म लगी होती है, को कार्रवाई से मुक्त घोषित किया गया है. साथ ही घर- घर में उपयोग होनेवाले गार्बेज बैग भी पूर्णतया प्रतिबंध मुक्त हैं. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2022/07/92.jpg"

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कंपोजिटेबल कैरी बैग की झारखंड में विक्रय एवं उपयोग की अनुमति है

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि पॉल्यूशन बोर्ड के अनुसार कंपोज्टिेबल कैरी बैग की झारखंड में विक्रय एवं उपयोग की अनुमति है. व्यापारियों के बीच व्याप्त असमंजस को देखते हुए चैंबर महासचिव राहुल मारू ने पॉल्यूशन बोर्ड और नगर निगम से आग्रह किया कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा संशयात्मक वस्तुओं पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाता, तब तक उन सभी वस्तुओं को कार्रवाई से मुक्त रखा जाये. ज्ञातव्य हो कि 1 जुलाई से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की उपरोक्त वस्तुओं पर कार्रवाई के दौरान नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम एवं व्यापारियों के साथ बार- बार असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही थीं. जिनका निदान करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी.

5 माइक्रोन के कैरी बैग और 60 जीएसएम के नॉन ओवन बैग झारखंड में जारी रहेंगे

बैठक में उन सभी संशयों का निदान हुआ और झारखंड के सभी डिस्पोजेबल के व्यापारी संतुष्ट होकर लौटे. इस संशय पर भी स्पष्टीकरण दिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना झारखंड में भी उसी भांति लागू होगी. जब तक झारखंड सरकार का कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आ जाता, तब तक 75 माइक्रोन के कैरी बैग और 60 जीएसएम के नॉन ओवन बैग झारखंड में जारी रहेंगे. इसके अलावा सबसे बडी अनिश्चितता पैकिंग मटेरियल को लेकर थी. इस बाबत भी प्रतिभा प्रिया ने साफ किया कि किसी भी तरह के पैकिंग के काम में आनेवाले प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल को 51 माइक्रोन का तय किया गया है. इसे भी पढ़ें -एक">https://lagatar.in/the-government-could-not-give-even-a-single-hockey-ball-when-narendra-saini-who-was-honored-with-the-dronacharya-award-was-in-pain/">एक

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10 से 15 दिनों के अंदर ऐसी एक और बैठक आयोजित की जायेगी

इस स्पष्टीकरण के साथ ही नगर निगम के सिटी मैनेजर अंबुज कुमार ने अपने सभी इंफोर्समेंट टीम के अधिकारियोें को यह स्पष्ट निर्देश दिया कि उपरोक्त 19 वस्तुओं के अलावा अन्य किसी भी वस्तु पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जायेगी . पहले दो -तीन बार चेतावनी और उसके बाद पहली बार कम से कम जुर्माना किया जाये. साथ ही अनावश्यक रूप से किसी भी व्यापारी के साथ अभद्र अथवा अशोभनीय व्यवहार न किया जाये. इसके अलावा आनेवाले दिनों में किसी भी किस्म के संशय के उत्पन्न होने पर आगामी 10 से 15 दिनों के अंदर ऐसी एक और बैठक आयोजित की जायेगी. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2022/07/94.jpg"

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पूर्णतः प्रतिबंधित वस्तुओं का कारोबार ना करें

बैठक में झारखण्ड डिस्पोजेबल एंड पैकिंग मटेरियल के सचिव राजीव थेपडा ने सभी व्यापारियों को चेताया कि वे किसी भी कीमत पर पूर्णतः प्रतिबंधित वस्तुओं का कारोबार ना करें. शहर एवं राज्य को स्वच्छ एवं पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने में प्रदूषण बोर्ड का सहयोग करें. बैठक के अंत में रोहित पोद्दार ने कहा कि इस बैठक के काफी सकारात्मक परिणाम आये हैं.

बैठक में ये रहे उपस्थित

बैठक में चैंबर महासचिव राहुल मारू, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, कार्यकारिणी सदस्य राम बांगड, अमित शर्मा, नमन जैन, संजय कुमार, संतोष जयसवाल, युगल जालान, प्रेम सिंह के अलावा नगर निगम के सभी इंफोर्समेंट टीम, सूडा के प्रतिनिधि एवं व्यापारी उपस्थित रहे. इसे भी पढ़ें - झारखंड">https://lagatar.in/jharkhand-should-be-seen-from-the-point-of-view-of-attraction-not-extraction-cm/">झारखंड

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