New Delhi : सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई.
Supreme Court, while hearing pleas seeking direction to restore the statehood of the Union Territory of Jammu and Kashmir, observes that in granting statehood, the ground situation has to be taken into consideration.
— ANI (@ANI) August 14, 2025
“You cannot ignore what happened in Pahalgam," says CJI BR… pic.twitter.com/qIYliZOsVU
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का दर्जा देते समय, जमीनी हालात को ध्यान में रखना जरूरी है. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि वहां जो में हुआ, उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते.
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि सरकार ने चुनावों के बाद राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब स्थिति अजीबोगरीब है. उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से निर्देश लेने के लिए 8 हफ़्ते का समय मांगा.
प्रोफेसर जहूर अहमद भट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक की ओर से याचिका दायर की गयी है. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस न देने से नागरिकों के अधिकारों पर असर पड़ रहा है.
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