गोलीकांडः लेवी नहीं देने पर कोयला कारोबारी को मारी गोली
क्या है मामला
आवास बोर्ड ने जब आवंटियों को लीज पर जमीन दी, तो शर्त थी कि वे जमीन पर सिर्फ आवास का निर्माण करेंगे, जो पूरी तरह से आवासीय होगा. बाद में आवंटियों ने जमीन पर आवास की जगह दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित पेट्रोल पंप की स्थापना कर ली, जो आवास बोर्ड के मैनुअल का उल्लंघन है. रांची के हरमू और अरगोड़ा कॉलोनी में सड़क किनारे के अधिकांश दुकान, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, पेट्रोल पंप, शोरूम और बैंक आवास बोर्ड की जमीन पर चल रहे हैं. जिस जमीन पर यह सब खुले हैं, उसका नेचर रेसिडेंशियल है.कड़ी कार्रवाई करेगा आवास बोर्ड - अध्यक्ष
आवास बोर्ड के नये अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कहा कि आवास बोर्ड नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने वाला है. लोगों को आवासीय यूज के लिए जमीन दी गई थी, लेकिन वे इसका इस्तेमाल बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं. अभी पहली नोटिस देकर आवंटियों से जवाब मांगा गया है. अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो 15 दिन की आखिरी नोटिस देने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसे भी पढ़ें - रांचीः">https://lagatar.in/ranchi-university-of-jharkhand-waiting-for-the-letter-from-the-government-after-that-inter-studies-will-be-done/">रांचीःसरकार के लेटर के इंतजार में झारखंड के विश्वविद्यालय, इसके बाद होगी इंटर की पढ़ाई [wpse_comments_template]
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