Search

खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई -जिला आपूर्ति पदाधिकारी

Koderma: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 5 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह मई एवं जून 2021 में निःशुल्क दिया जा रहा है. इसका लाभ पीएचएच (लाल राशन कार्ड) एवं अन्त्योदय अन्न योजना (पीला राशन कार्ड) के लाभुकों को दिया जा रहा है. इन्हें 1 रुपये की दर से मिल रहे खाद्यान्न के अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये लाभ दिया जा रहा है. उक्त जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री प्रमोद राम ने दी है. उन्होंने सभी कार्डधारियों से अपील करते हुए कहा कि अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेता से निःशुल्क में प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्राप्त करेंगे.  

उन्होंने सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि, राशनकार्डधारियों को जो खाद्यान्न मिल रहा है, इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह मई औऱ जून 2021 में फ्री वितरण सुनिश्चित करेंगे. इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि, यदि कोई जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरती जाती है तो, उस दुकान पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp