Ranchi : झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री और सिल्ली के विधायक सुदेश महतो, पूर्व मंत्री और सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी एवं गोमिया के विधायक लंबोदर महतो को झारखंड हाइकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी एवं लंबोदर महतो ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी और लंबोदर महतो समेत अन्य को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है.
25-25 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश
अदालत ने अग्रिम जमानत के लिए 25-25 हज़ार रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया है. अग्रिम जमानत मिलने से सुदेश महतो एवं लंबोदर महतो को काफी बड़ी राहत मिली है. अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई. आरोपियों की ओर से हाइकोर्ट के अधिवक्ता अमित सिन्हा ने अदालत में पक्ष रखा.
सीएम आवास घेराव के दौरान प्राथमिकी दर्ज की गयी थी
सभी पर पिछले वर्ष सीएम आवास घेराव के दौरान प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. सीएम आवास घेराव कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों के संग धक्का-मुक्की भी हुई थी. इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सभी ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की गुहार लगायी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है. अदालत ने सभी आरोपियों को सशर्त जमानत दी है.
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