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सुप्रीम कोर्ट का ED को निर्देश, मधु कोड़ा के मामले में हाईकोर्ट जाए एजेंसी

Ranchi/Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल पर लगी रोक हटाने के लिए ED को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया है. दरअसल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 8 नवंबर 2023 को पारित उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने के खिलाफ कोड़ा की याचिका को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट को आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका की सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है. हाईकोर्ट को यह निर्देश दिया कि वह ईडी द्वारा याचिका दायर किए जाने के सात दिनों के भीतर याचिका पर विचार करें. इसे भी पढ़ें -कैबिनेट">https://lagatar.in/cabinet-meeting-29-proposals-including-the-amount-of-maiya-samman-approved-at-rs-2500/">कैबिनेट

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