New Delhi : यूपी की कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी खबर आयी है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांवड़ यात्रा रूट पर स्थित सभी होटलों के मालिकों को वैधानिक लाइसेंसिंग और पंजीकरण आवश्यकताओं का पालन करने का निर्देश जारी किया गया है.
The Supreme Court has directed all hotel owners along the Kanwar Yatra route to comply with statutory licensing and registration requirements.
— ANI (@ANI) July 22, 2025
“At this stage, all the respective hotel owners shall comply with the mandate of license and registration certificate as required… pic.twitter.com/ZXjV5iU6qY
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी संबंधित होटल मालिकों को वैधानिक रूप से आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र के आदेश का पालन करना होगा. साथ ही हम स्पष्ट किया कि कोर्ट बहस किये जा रहे मुद्दों पर विचार नहीं कर रहा हैं.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्यूआर कोड की अनिवार्यता को लेकर स्पष्ट किया कि वह फिलहाल इस पर विचार नहीं करने जा रहा. कहा कि क्यूआर कोड सहित इसी तरह के अन्य मुद्दों पर मुख्य याचिका में विचार किया जा सकता है. यह न्यायालय के समक्ष लंबित है.
बता दें कोर्ट उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कांवड़ यात्रा रूट पर स्थित होटलों मालिकों को अपनी दुकानों पर एक क्यूआर कोड लगाने सहित, अपनी पहचान और अन्य विवरण प्रकट करने का आदेश दिया गया था.
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