Ranchi News: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की याचिका खारिज कर दी है. उन्होंने ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र के मामले में डिसचार्ज पिटिशिन दायर किया था.
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पूर्व मंत्री की याचिका पर 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिपांकर दत्ता और न्यायाधीश शील नागू की पीठ में हुई. न्यायालय ने सुनवाई के बाद पूर्व मंत्री की याचिका खारिज कर दी. याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है.
पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट से अपना डिसचार्ज पिटिशन खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री का डिसचार्ज पिटिशन छह मई 2026 को खारिज कर दिया था.
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