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सुप्रीम कोर्ट ने SAIL को ग्रेच्युटी रोक कर किराया वसूलने का दिया अधिकार

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) के ग्रेच्युटी रोक कर रिटायर्ड कर्मचारियों से किराया वसूलने का अधिकार दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सेल बनाम शंभू प्रसाद सिंह व अन्य के मामलों में सुनवाई के यह आदेश दिया.

 

सेल ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा निर्धारित अवधि से ज्यादा सरकारी क्वाटर रहने का पैनल रेंट वसूलने के लिए ग्रेच्युटी को रोकने को गलत करार दिया गया था. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बोकारो स्टील प्लांट के कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों के ग्रेच्युटी का पैसा सूद सहित वापस करने का आदेश दिया था.

 

सेल द्वारा दायर याचिका की सुनवाई न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायाधीश एसवीएन भट्टी की पीठ में हुई. न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि सेल को ग्रेच्युटी रूल 3.2.1(सी) में सेल को यह अधिकार है कि वह ग्रेच्युटी रोक कर रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा निर्धारित समय से अधिक दिन तक क्वाटर में रहने के पैनल रेंट वसूले.

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