Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने देवघर रोपवे दुर्घटना (त्रिकूट) मामले में दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिनिटेड(DRIL) की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. DRIL ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा उसे ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्रवाई को चुनौती दी है. DRIL ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा उसे पांच साल के लिए ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई को चुनौती दी है. इस याचिका को सुनवाई के लिए न्यायाधीश एमएम सुंदरेश और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ में पेश किया गया था.
न्यायालय ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए राज्य सरकार और झारखंड पर्यटन विकास निगम(JTDC) को नोटिस जारी कर अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है. न्यायालय DRIL को मामले से जुड़े नये तथ्यों को भी पेश करने की आजादी दी है. सुप्रीम कोर्ट में दुर्घटना के मुकाबले DRIL को ब्लैक लिस्ट किये जाने की अवधि पर विचार किया जायेगा. हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर कानूनी जंग हारने के बाद DRIL ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
उल्लेखनीय है कि 10 अप्रैल 2022 को हुई रोपवे दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के बाद सरकार ने DRIL पर 9.11 करोड़ रुपये का दंड लगाया था. साथ ही उसे पांच साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया था. सरकार द्वारा की गयी इस कार्रवाई को DRIL ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सरकार की कार्रवाई को सही करार देते हुए DRIL की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद DRIL की ओर से हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इसे भी खारिज कर दिया था. पुनर्विचार याचिका के फैसले में न्यायालय ने यह कहा था कि याचिकादाता की ओर से कोई नया तथ्य पेश नहीं किया गया है.
देवघर रोपवे दुर्घटना का संक्षिप्त ब्योरा
राइट्स ने 2005 में DRIL को रोपवे निर्माण का काम दिया
निर्माण पूरा करने के बाद 21-7-2008 को रोपवे पर्यटन विभाग को सौंपा गया
पर्यटन विभाग ने रोपवे चलाने की जिम्म्वारी JTDC को सौंप दी
10-4-2022 को हुई दुर्घटना में दो लोगों की मौत हुई थी, 59 लोग फंसे थे
राहत के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी थी
सरकार ने 19-4-2022 को उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया था
जांच में दुर्घटना के लिए DRIL को दोषी कार दिया गया
इसके बाद सरकार ने 9.11 करोड़ का दंड लगाया और पांच साल के लिए DRIL को ब्लैक लिस्ट कर दिया
दंड वसूलने का काम JTDC को दिया गया. लेकिन अभी तक दंड की वसूली नहीं हुई है
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