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नामकुम सीओ की गैरहाजिरी पर HC ने जताई नाराजगी, स्पष्टीकरण मांगा

  • रांची डीसी कोर्ट में हुए हाजिर

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने मुआवजा एवं वंशावली विवाद से जुड़े एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान नामकुम अंचल अधिकारी (सीओ) के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर नाराजगी जताई.

 

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद व माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने 5 फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट के आदेश के आलोक में नामकुम सीओ न तो अदालत में हाजिर हुए और न ही व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किया.

 

कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए नामकुम सीओ को निर्देश दिया कि वे अपनी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए स्पष्टीकरण दें. साथ ही अनुपालन शपथपत्र भी दाखिल करें.

 

सुनवाई के दौरान रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए थे और कोर्ट को आश्वासन दिया था कि आदेश का अनुपालन दो सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा.

 

इससे पूर्व खंडपीठ ने अपने  4 फरवरी 2026 के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि मामले से संबंधित अपील (LPA) में पारित आदेश (दिनांक 18 दिसंबर 2023) का अब तक पालन नहीं हुआ है और न ही कोई शो-कॉज दाखिल किया गया.

 

इसी कारण रांची डीसी और नामकुम सीओ को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था. बता दें कि यह मामला मंशा सिंह उर्फ राजेश सिंह की अपील से संबंधित है.

 

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. 

 

 

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