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सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आदेश, शनिवार तक बिहार की वोटर लिस्ट से हटे 65 लाख वोटरों की डिटेल दें

एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि राजनीतिक दलों को हटाये गये वोटरों की सूची तो मिली है, लेकिन उसमें यह जानकारी नहीं दी गयी है कि किनकी मृत्यु हो चुकी है, कौन दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है.
 

New Delhi :  चुनाव आयोग बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिये गये लगभग 65 लाख वोटरों की डिटेल  शनिवार, 9 अगस्त तक पेश करे. सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को यह आदेश जारी किया.

 

 

SC ने यह आदेश भी दिया है कि आयोग यह जानकारी एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) को और उन दलों को मुहैया कराये, जिन्होंने याचिकाएं दाखिल की हैं. 

 

 

 मामला यह है कि आयोग ने बिहार में इसी साल 24 जून से विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (SIR) शुरू किया था.   इस  क्रम में EC ने  1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है.  लिस्ट में 7.24 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज हैं.

 

 

 65 लाख से अधिक वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिया गया है.  चुनाव आयोग के अनुसार हटाये गये  लोगों की या तो मृत्यु हो चुकी है, या वे  दूसरी जगह स्थायी रूप से चले गये हैं 

 


 
आज  बुधवार को जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुयान और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि कोर्ट को हर उस वोटर की जानकारी दें,  जिनके नाम हटाये गये है और वे किस आधार पर हटाये गये हैं.  

 

 

 

एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि राजनीतिक दलों को हटाये गये वोटरों की सूची तो मिली है, लेकिन उसमें यह जानकारी नहीं दी गयी है कि किनकी मृत्यु हो चुकी है, कौन दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है. 

 

 

आयोग की लिस्ट के अनुसार मौत की वजह से लगभग 22.34 लाख मतदाताओं के नाम हटे हैं व स्थायी रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित 36.28 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिये गये हैं. इसके अलावा 7.01 लाख मतदाताओं के नाम दो जगहों पर थे, वे नाम काट दिये गये हैं.

 

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