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NewDelhi : वाराणसी के कलेक्टर 18 अप्रैल,मंगलवार को संबंधित अधिकारियों की मीटिंग बुलायें और उसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वुजू को लेकर फैसला करें. सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद में वुजू की इजाजत मांग रहे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को यह आदेश जारी किया. CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. बता दें कि रमजान के दौरान मस्जिद कमेटी ने वुजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करते हुए याचिका दायर की है, जिस पर CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की.याचिका में कहा गया था कि मस्जिद के अंदर बने वुजूखाने को खोल दिया जाये. जिसे शिवलिंग बताकर सीलबंद कर दिया गया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी
Supreme Court asks district authorities of Varanasi to convene a meeting on April 18 to come up with a congenial working solution for the alternative arrangement for ‘Wazu’ (ablution) and washrooms at the Gyanvapi mosque area during the period of Ramzan. SC lists the matter for…
— ANI (@ANI) April 17, 2023
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वाराणसी कलेक्टर 18 अप्रैल को मीटिंग बुलायें, सौहार्दपूर्ण हल निकालें
सुनवाई के क्रम में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट से कहा कि मस्जिद कमेटी जिस जगह वुजू की बात कर रही है, वह विवादित क्षेत्र है. वहां शिवलिंग है, इसलिए यह मांग समस्या पैदा कर सकती है. इस क्रम में कहा गया कि हालांकि इस पर कलेक्टर और मस्जिद कमेटी फैसला ले सकते है. मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि रमजान चालू है. ऐसे में अधिकारी मोबाइल शौचालय की व्यवस्था कर सकते हैं. इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने चिंता जताई कि मोबाइल टॉयलेट से परिसर की पवित्रता प्रभावित हो सकती है. कही कि इसके लिए अधिकारियों को उचित कदम उठाने होंगे. सुनवाई के बाद CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता वुजू और वॉशरूम के लिए पर्याप्त जगह चाहते हैं. इस क्रम में आदेश दिया कि वाराणसी कलेक्टर 18 अप्रैल को मीटिंग बुलायें, जिससे सौहार्दपूर्ण हल निकाला जा सके.
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CJI ने मामले को 21 अप्रैल को लिस्ट करने का आदेश दिया
CJI ने मामले को 21 अप्रैल को लिस्ट करने का आदेश दिया. साथ ही कहा कि अगर मीटिंग में आपसी सहमति से मोबाइल टॉयलेट और वुजू के लिए फैसला होता है, तो कोर्ट के अगले आदेश का इंतेजार किये बिना इसे लागू किया जाये. वाराणसी कोर्ट ने 13 मई को सर्वे के बाद मस्जिद के अंदर शिवलिंग पाये जाने पर वुजूखाना को सील करने का आदेश दिया था. 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वाराणसी कोर्ट का आदेश मुसलमानों को मस्जिद में एंट्री, नमाज के अधिकार को रोकेगा नहीं. इसी आदेश में SC ने शिवलिंग के संरक्षण को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया था.
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