के राज्यपाल धनखड़ के खिलाफ संसद के बजट सत्र में निंदा प्रस्ताव लाने की सोच रही टीएमसी
अक्टूबर 2021 में फैसला सुरक्षित रखा था
जानकारी के अनुसार सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.इससे पूर्व केंद्र ने सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि यह जीवन की सच्चाई है कि आजादी के करीब 75 साल बाद भी SC-ST के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया. इसे भी पढ़ें : सुप्रीम">https://lagatar.in/supreme-court-revokes-suspension-of-12-bjp-mlas-from-maharashtra-considers-it-unconstitutional/">सुप्रीमकोर्ट ने महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों का निलंबन रद्द किया, असंवैधानिक माना
यह राज्यों को तय करना है कि वे इसे कैसे लागू करेंगे
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा था कि एससी/एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है. लेकिन अब समय आ गया है जब सुप्रीम कोर्ट को रिक्तियों को भरने के लिए एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कुछ ठोस आधार देने चाहिए.सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के अपने फैसले को फिर से नहीं खोलेगा क्योंकि यह राज्यों को तय करना है कि वे इसे कैसे लागू करेंगे. इसे भी पढ़ें : सुब्रमण्यम">https://lagatar.in/subramanian-swamy-got-a-chance-to-attack-said-china-sitting-on-modis-56-inch-wide-chest-and-he-is-silent/">सुब्रमण्यमस्वामी को मिला हमले को मौका, कहा, मोदी की 56 इंच चौड़ी छाती पर चीनी चढ़े बैठे हैं और वह चुपचाप हैं [wpse_comments_template]

Leave a Comment