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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों का निलंबन रद्द किया, असंवैधानिक माना

Mumbai : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित भाजपा के 12 विधायकों के अनिश्चितकालीन निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना करार देते हुए रद्द कर दिया है. बता दें कि  पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में 12 भाजपा  विधायकों को एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया था. सभी विधायक ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामा कर रहे थे. इसे भी पढ़ें : सुब्रमण्यम">https://lagatar.in/subramanian-swamy-got-a-chance-to-attack-said-china-sitting-on-modis-56-inch-wide-chest-and-he-is-silent/">सुब्रमण्यम

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निलंबन  सिर्फ एक सत्र के लिए हो सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विधायकों का निलंबन सिर्फ उसी सत्र के लिए हो सकता है, जिसमें हंगामा हुआ था. बता दें कि इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी की थी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा था कि यह फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा ही नहीं बल्कि तर्कहीन भी है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल का निलंबन को निष्कासन से भी बदतर माना

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक साल का निलंबन निष्कासन से भी बदतर है. क्योंकि, इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ. कहा कि यदि निष्कासन होता है तो उक्त रिक्ति भरने के लिए एक तंत्र है. एक साल के लिए निलंबन, निर्वाचन क्षेत्र के लिए सजा के समान होगा. जब विधायक वहां नहीं हैं, तो कोई भी इन निर्वाचन क्षेत्रों का सदन में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है. SC ने कहा कि  निलंबन सदस्य को दंडित नहीं कर रहा है बल्कि इससे पूरा निर्वाचन क्षेत्र दंडित हो रहा है. इसे भी पढ़ें : पाकिस्तान">https://lagatar.in/pakistan-10-soldiers-killed-in-terrorist-attack-in-balochistan-a-terrorist-pile/">पाकिस्तान

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  निलंबित होनेवाले विधायक

निलंबित होने वाले विधायकों में नारायण कुचे, संजय कुटे, गिरीज महाजन, आशीष शेलार, योगेश सागर, , हरीश पिंपले, अतुल भातरखलकर, अभिमन्यु पवार, बंटी बांगडीया और शामिल थे. [wpse_comments_template]  

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