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नेशनल गेम्स से जुड़े मामले में सुरिंदर सिंह को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

Ranchi News : कोर्ट ने सुरिंदर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली. सुरिंदर सिंह के खिलाफ सीबीआई ने आरसी नंबर 02(ए)/2022-आर में मामला दर्ज किया है. यह मामला रांची स्थित विशेष न्यायाधीश, सीबीआई की अदालत में लंबित है.
 
फाइल फोटो

Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने नेशनल गेम्स से जुड़े मामले में सुरिंदर सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है. अदालत ने सुरिंदर सिंह को 15 दिनों के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया. आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के बेल बांड पर जमानत दी जाएगी. 

 

कोर्ट ने सुरिंदर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली. सुरिंदर सिंह के खिलाफ सीबीआई ने आरसी नंबर 02(ए)/2022-आर में मामला दर्ज किया है. यह मामला रांची स्थित विशेष न्यायाधीश, सीबीआई की अदालत में लंबित है.

 

सुनवाई के दौरान सुरिंदर सिंह की ओर से बताया गया कि वे वर्ष 1980 से सुरिंद्र टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के नाम से व्यवसाय चला रहे हैं. नेशनल गेम्स के दौरान परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए उन्हें 2 करोड़ 29 लाख 47 हजार 900 रुपये अग्रिम राशि दी गई थी. उनके अधिवक्ता ने कहा कि नेशनल गेम्स की तिथियां बार-बार पुनर्निर्धारित हुईं और वे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार थे. इस संबंध में बैंक गारंटी भी दी गई थी, जिसे नेशनल गेम्स के आयोजकों/राज्य के अनुरोध पर बढ़ाया गया था.

 

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि जांच पूरी हो चुकी है और जांच के दौरान उन्होंने पूरा सहयोग किया है. अब हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और वे ट्रायल में भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं.

 

वहीं, सीबीआई की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध किया गया. अदालत को बताया गया कि सुरिंदर सिंह को अग्रिम दी गई राशि ब्याज सहित वापस करने के लिए पत्र जारी किया गया था, लेकिन राशि वापस नहीं की गई और पूरी रकम के गबन का आरोप है.

 

हालांकि, सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि याचिकाकर्ता ने जांच में सहयोग किया या नहीं, लेकिन यह तथ्य है कि जांच पूरी हो चुकी है.

 

दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया विवाद उस राशि से संबंधित है जो याचिकाकर्ता को अग्रिम के रूप में दी गई थी और जांच पहले ही पूरी हो चुकी है. इन परिस्थितियों में अदालत ने सुरिंदर सिंह को अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित माना.

 

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