LagataDesk : बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (SVU) ने विशेष अदालत के आदेश पर जयनगर (मधुबनी) के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) गुलाम मुस्तफा अंसारी की आय से अधिक अर्जित करीब 49.03 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया है.
2016 में दर्ज हुआ था मामला
एसवीयू ने वर्ष 2016 में गुलाम मुस्तफा अंसारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था. शुरुआती जांच में उनकी घोषित आय और संपत्ति के बीच बड़ा अंतर मिला. इसके बाद मामले की विस्तृत जांच की गई.
अदालत ने दिया संपत्ति जब्त करने का आदेश
जांच पूरी होने के बाद ब्यूरो ने विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. वर्ष 2021 में आरोपी की चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने के लिए आवेदन भी दिया गया. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष अदालत ने 1 अगस्त को 49,03,963 रुपये मूल्य की संपत्ति राज्य सरकार के नाम जब्त करने का आदेश दिया.
भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी
अदालत के आदेश के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने गुलाम मुस्तफा अंसारी की संपत्ति जब्त कर ली. एसवीयू का कहना है कि जिन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के पुख्ता सबूत मिलेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी.
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