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टैक्सपेयर्स को राहत, जीएसटी फाइल करने में देरी होने पर नहीं देना पड़ेगा लेट फाइन

LagatarDesk :  केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. यदि किसी कारोबारी ने मार्च और अप्रैल 2021 का टैक्स नहीं भरा है तो उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. ऐसे कारोबारी अब भी बिना लेट फीस दिये GSTR-3B रिटर्न फाइल कर सकते हैं. मंत्रालय ने जीएसटी रिटर्न में देरी होने पर लगने वाले ब्याज और लेट फीस से राहत दी गयी है. केंद्रीय">https://www.cbic.gov.in/">केंद्रीय

अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 2 मई को अधिसूचना जारी कर दी है.

18 अप्रैल से प्रभावी होंगी यह छूट

CBIC ने एक मई को नोटिफिकेशन जारी की है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह छूट 18 अप्रैल से प्रभावी मानी जायेंगी. इसके साथ ही अप्रैल की बिक्री रिटर्न GSTR -1 को फाइल करने की समयसीमा 26 मई तक बढ़ा दी गयी है. इससे पहले इसकी समय सीमा 11 मई थी.

GSTR-3B रिटर्न फाइल करने के लिए 30 दिन का एक्सट्रा समय

मंत्रालय के मुताबिक, 5 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का सालाना कारोबार करने वालों को GSTR-3B फाइल करने के लिए 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है. यानी 15 दिनों तक कारोबारियों से जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर कोई लेट फाइन नहीं देना होगा. 15 दिनों के बाद 9 फीसदी लेट फाइन लगेगा. इसके बाद 18 फीसदी शुल्क देना होगा.

31 मई तक फाइल कर सकते हैं GSTR-4  

कंपोजीशन डीलरों GSTR-4  फाइल करते हैं. वित्त वर्ष GSTR-4  फाइल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है.कारोबारियों को किसी महीने का GSTR-1 अगले महीने की 11 तारीख तक दाखिल करना होता है. GSTR-3B अगले महीने की 20-24 तारीख तक फाइल करना होता है.