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शिक्षक भर्ती: JSSC के संशोधित रिजल्ट के विरुद्ध हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी

Ranchi: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 7 सितंबर को जारी कक्षा 1 से 5 शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम अब विवादों में घिरता दिख रहा है. इस नए परिणाम के कारण बड़ी संख्या में वैसे अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं, जो पहले 12 अगस्त के परिणाम में चयनित थे.
 

Ranchi: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 7 सितंबर को जारी कक्षा 1 से 5 शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम अब विवादों में घिरता दिख रहा है. इस नए परिणाम के कारण बड़ी संख्या में वैसे अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं, जो पहले 12 अगस्त के परिणाम में चयनित थे. 


इस मामले को लेकर अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से याचिकाकर्ता सुदामा कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिका में कहा गया है कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश Govt. of NCT of Delhi & Others v. Pradeep Kumar & Others (Civil Appeal No. 8259 of 2019) का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता को संशोधित परिणाम से बाहर कर दिया. 


याचिकाकर्ता का तर्क है कि उन्होंने JTET में किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं लिया है और 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने BC-II आरक्षित वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से भी अधिक अंक हासिल किए हैं. 


इसके बावजूद, उन्हें न तो आरक्षित श्रेणी और न ही अनारक्षित श्रेणी में स्थान दिया गया और परिणाम से बाहर कर दिया गया. याचिका में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होता जिन्होंने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं. इसलिए आयोग का यह निर्णय पूरी तरह अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है.

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