Ranchi: हाईकोर्ट ने पारित एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह तय किया कि तदर्थ (एडहॉक) आधार पर काम कर रहे अस्थायी कर्मचारी पेंशन लाभ के हकदार होंगे. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की पीठ ने यह आदेश पारित किया है. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दशकों तक काम कर चुके कर्मचारियों की पेंशन को रोका नहीं जा सकता, भले ही वे अस्थायी कर्मचारी हों.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सौरभ शेखर ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अस्थायी आधार पर कार्यरत तदर्थ कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जा सकता है.
इसके अलावा उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि पेंशन नियमों के अनुसार 15 वर्ष से अधिक समय तक काम कर चुके अस्थायी कर्मचारी पेंशन के हकदार हैं. वहीं राज्य के वकील ने यह तर्क दिया कि स्थायी प्रतिष्ठान में कार्यरत न होने वाले कर्मचारी पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन प्राप्त नहीं कर सकते.
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर अपना निर्णय दिया. बता दें कि मामले में परमेश्वर शाह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पेंशन दिलाने का आग्रह किया है.
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