Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

तेतुलिया लैंड स्कैम : शैलेश सिंह को HC से राहत, जांच में CID को सहयोग का आदेश

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने तेतुलिया लैंड स्कैम के आरोपी शैलेश सिंह के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. हालांकि कोर्ट ने शैलेश सिंह को सीआईडी की जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है.

 

शैलेश सिंह के विरुद्ध सीआईडी ने वारंट ले लिया था और उसकी गिरफ्तारी के लिए सीआईडी प्रयासरत थी. हाईकोर्ट से पीड़क कार्रवाई पर रोक लगने के बाद शैलश सिंह को बड़ी राहत मिली है. शैलश सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई. उसकी ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की.

 

पुनीत अग्रवाल और शैलेश सिंह को मिलवाने में एक अधिकारी के पति की ही भूमिका थी और तेतुलिया की भूमि की डील करवाई थी. इस केस में पुनीत अग्रवाल, वीर अग्रवाल और विमल अग्रवाल पर राजवीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से तेतुलिया मौजा के उस वन भूमि के लिए उमायुष कंपनी को तीन करोड़ चालीस लाख रुपए भुगतान करने का आरोप है.

 

बोकारो के तेतुलिया में 100 एकड़ से ज्यादा वन भूमि को फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दी गई है. यह वो जमीन है, जिसे बोकारो स्टील प्लांट ने वन विभाग को वापस लौटाया था. सीआईडी बोकारो के सेक्टर 12 थाना में दर्ज कांड संख्या 32/2024 को टेकओवर कर अपनी जांच शुरू कर चुकी है. सीआईडी द्वारा दर्ज केस का कांड संख्या 4/2024 है. इस मामले में ED भी जांच कर रही है.

 

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही