New Delhi: बोकारो के तेतुलिया जमीन घोटाला में बिमल अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. बिमल अग्रवा राजवीर कंस्ट्रक्शन के निदेशक हैं.
उल्लेखनीय है कि तेतुलिया जमीन घोटाले में राजवीर कंस्ट्रक्शन ने उमायुष नाम की कंपनी को चार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया था. जमीन घोटाले के बिमल अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका निचली आदलतों और हाईकोर्ट से खारिज की जा चुकी है.
हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद बिमल अग्रवाल से सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची की पीठ में इस याचिका की सुनवाई हुई है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने बिमल की याचिका खारिज कर दी.
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