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प्रेम विवाह में रोड़ा बनने पर युवती की मां की हत्या करने के आरोपी को नहीं मिली बेल

प्रेम विवाह में रोड़ा बनने पर युवती की मां की कुल्हाड़ी से हत्या करने के आरोपी मांगा मुंडा को अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने बेल देने से इनकार किया है. कोर्ट ने मांगा मुंडा की जमानत याचिका खारिज कर दी.
 

Ranchi :  प्रेम विवाह में रोड़ा बनने पर युवती की मां की कुल्हाड़ी से हत्या करने के आरोपी मांगा मुंडा को अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने बेल देने से इनकार किया है. कोर्ट ने मांगा मुंडा की जमानत याचिका खारिज कर दी.

 

दरअसल यह घटना 16 जनवरी 2026 की है. इस मामले में तमाड़ थाना में कांड संख्या 6/2026 दर्ज कराई गई थी. प्राथमिकी के अनुसार, तमाड़ थाना क्षेत्र के नावाडीह निवासी जम्बी कुमारी की शादी खूंटी जिले के टोटवादा निवासी लाचू पाहन के साथ हुई थी.

 

लेकिन शादी के महज 2 माह बाद ही लाचू पाहन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. इसके बाद जम्बी कुमारी अपने मायके में रहने लगी थी. उसी दौरान जम्बी की मां ने उन्हें दादी के घर जमझूड़ गांव भेज दिया था. जहां रहने के दौरान जम्बी का प्रेम संबंध उसके ही एक संबंधी मांगा मुंडा के साथ हो गया था. जिसकी जानकारी होने पर जम्बी को वापस घर बुला लिया गया था. 

 

वहीं आरोपी मांगा मुंडा जम्बी से शादी के लिए जिद कर रहा था. आरोपी के रिश्तेदार होने के कारण जम्बी के परिवार वाले शादी को तैयार नहीं थे. जिसको लेकर आरोपी अपने प्रेमिका और उनकी मां को जान से मारने की धमकी देता था.

 

16 जनवरी की रात जब पूरा परिवार खाना खाकर सो रहा था, तभी आरोपी घर पहुंचा और प्रेमिका की मां की हत्या कुल्हाड़ी से मारकर कर दी थी. 

 

 

 

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