Search

पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज, सुशील मोदी ने कहा- अविलंब हो गिरफ्तारी

Patna : पूर्व मंत्री सह आरजेडी विधायक कार्तिकेय कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ गयी है. दानापुर अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय ने अपहरण मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है. बता दें कि इस मामले में पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार सिंह और मास्टर साहब को नामजद आरोपी बनाया गया है. दानापुर कोर्ट में जमानत पर सुनवाई सुबह ही पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.">https://lagatar.in/category/bihar/">

(बिहार की दूसरी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें )
इसे भी पढ़ें - शेयर">https://lagatar.in/strong-start-of-stock-market-sensex-up-223-points-nifty-crosses-17600-ntpc-top-gainer/">शेयर

बाजार की मजबूत शुरुआत, सेंसेक्स 223 अंक चढ़ा, निफ्टी 17600 के पार, एनटीपीसी टॉप गेनर

लालू प्रसाद के दबाव में नीतीश कुमार काम कर रहे- सुशील मोदी

कार्तिकेय कुमार की जमानत याचिका खारिज होने पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के दबाव में नीतीश कुमार काम कर रहे है. आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी के बावजूद कार्तिकेय सहित कई लोगों को मंत्री बनाया गया. उन्होंने कहा कि कार्तिकेय सिंह को गिरफ्तार करती है या उन्हें फरार होने का मौका देती है. उन्होंने कहा कि हत्या की नीयत से अपहरण के मामले में कार्तिकेय कुमार के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल होने और हाईकोर्ट से कोई कानूनी राहत नहीं मिलने की जानकारी के बावजूद नीतीश कुमार ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के दबाव में कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाया गया. सुशील मोदी ने कहा कि कार्तिकेय कुमार को मंत्री बनाने पर सवाल उठाने के कारण लालू प्रसाद ने मुझे झूठा कहा था, लेकिन अदालत ने सच सामने रख दिया. वहीं राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कार्तिकेय सिंह ने मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया है. इसे भी पढ़ें - कर्नाटक:">https://lagatar.in/karnataka-saints-of-lingayat-math-sent-to-14-day-judicial-custody-on-charges-of-sexual-abuse/">कर्नाटक:

यौन शोषण के आरोप में लिंगायत मठ के संत 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजे गये

कार्तिकेय सिंह ऊंची अदालत का दरवाजा खटखटायेंगे 

बता दें कि दानापुर कोर्ट ने पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान इस मामले में 1 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी थी और गुरुवार को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. जमानत याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा था कि जमानत क्यों दें. जिसके बाद उनके वकील ने कोर्ट के समक्ष कई दलीले पेश की थी. जिसे कोर्ट ने नकारते हुए अग्रिम जमानत की याचिका को रद्द कर दी है.अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार सिंह के वकील ने कहा कि वे ऊंची अदालत जाएंगे. फिलहाल याचिक खारिज होने से कार्तिकेय सिंह की मुश्किले बढ़ती दिख रही है. उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है. बता दें कि बुधवार को कार्तिकेय सिंह ने अपने मंत्री से इस्तीफा दे दिया था. इसे भी पढ़ें - गुजरात">https://lagatar.in/gujarat-devotees-going-to-visit-ambaji-mata-trampled-by-car-7-killed-5-in-critical-condition/">गुजरात

: अंबाजी माता के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को कार ने रौंदा, 7 की मौत, 5 की हालत गंभीर [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp