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हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, बेरोजगारों के लिए बनी आय वृद्धि योजना सुचारू रूप से क्यों नहीं चल रही है?

प्रार्थी की ओर से अपराजिता भारद्वाज एवं आकाश अजीत कुमार ने पक्ष रखते हुए कहा कि इस स्कीम का फायदा वर्ष 2023 के बाद से रांची के बेरोजगारों को नहीं मिल पा रहा है.  रांची में वर्ष 2023, 2024 में आय वृद्धि योजना फंड की राशि बिना खर्च किए ही वापस जा रही है.
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कोर्ट-कचहरी की खबरें
  • मामले की अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर को निर्धारित

Ranchi :  बेरोजगार युवकों के लिए शुरू की गई आय वृद्धि योजना शत प्रतिशत लागू नहीं होने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि बेरोजगारों के लिए शुरू की गई आय वृद्धि योजना सुचारू रूप से क्यों नहीं चल रही है? इसके बाद अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर निर्धारित कर दी.

 

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश अजीत कुमार ने पक्ष रखते हुए कहा कि इस स्कीम का फायदा वर्ष 2023 के बाद से रांची के बेरोजगारों को नहीं मिल पा रहा है.  रांची में वर्ष 2023, 2024 में आय वृद्धि योजना फंड की राशि बिना खर्च किए ही वापस जा रही है.

 

लाभुकों की ओर से इस संबंध में आरटीआई दाखिल की गई थी, जिसके माध्यम से उन्हें पता चला कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स द्वारा लाभुकों की लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए हायर अथॉरिटी को भेज दी गई है. लाभुकों की लिस्ट फाइनल होकर वहां से अभी तक नहीं आई है.

 

प्रार्थी का कहना था कि रांची जिले में बेरोजगारों को आय वृद्धि योजना स्कीम का लाभ मिले.  यह स्कीम वर्ष 2015 में शुरू हुई है. लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन सत प्रतिशत अब तक नहीं हो पाया है. 

 

 

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