Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

HC ने IAF अधिकारी को दी जमानत, कहा- देश सेवा कर रहे स्क्वाड्रन लीडर की आजादी दांव पर

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय वायु सेना (IAF) के एक सेवारत स्क्वाड्रन लीडर को अग्रिम जमानत दे दी है. अधिकारी पर अपनी पत्नी से दहेज लेने और उसके साथ क्रूरता करने का आरोप था. कोर्ट ने इस मामले को 'असाधारण और अजीब' करार दिया. जहां देश की सेवा कर रहे एक अधिकारी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर लगी हुई थी.

 

मामले की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल बेंच ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग कर रहा है और फरार नहीं है, फिर भी उसके खिलाफ इश्तेहार जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई जिससे उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई थी.

 

स्क्वाड्रन लीडर ने बताया कि वह IAF में सेवारत है, जबकि उसकी पत्नी एक डेंटल सर्जन और लेक्चरर है. उसने कहा कि उसकी पत्नी उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी, जबकि वह खुद फिर से साथ रहने की इच्छा रखता था.

 

इस मामले में आरोपी बनाए गए याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी थी. याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया था, जिसे बाद में जिला और सेशन जज ने खारिज कर दिया लेकिन हाईकोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दे दी.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही