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जेल में बंद आधी या एक तिहाई सजा काट लेने वाले कैदियों की रिहाई पर HC ने सरकार से मांगा जवाब व सुझाव

Ranchi : राज्य के जेल में बंद कैदियों की आधी या एक तिहाई सजा काट लिए जाने वाले कैदियों की रिहाई से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई. मामले में प्रार्थी की ओर से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए राज्य के जेल में बंद आधी सजा या एक तिहाई सजा काट लिए जाने वाले करीब 1000  कैदियों की संख्या से संबंधित सॉफ्ट कॉपी रिपोर्ट पर अपना लिखित जवाब और सुझाव दिया गया. जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रार्थी के इस लिखित जवाब के आलोक में अपना जवाब और सुझाव प्रस्तुत करें. ताकि केस को निष्पादित किया जा सके.
 
  • कोर्ट का सरकार को निर्देश, प्रार्थी द्वारा दिए गए लिखित जवाब  पर दें अपना जवाब और सुझाव 
  • सरकार ने राज्य के जेलों में बंद आधी या एक तिहाई सजा काट लिए जाने वाले कैदियों की संख्या करीब 1000 बताई है
  • अगली सुनवाई 30 जुलाई को 

Ranchi : राज्य के जेल में बंद कैदियों की आधी या एक तिहाई सजा काट लिए जाने वाले कैदियों की रिहाई से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई. मामले में प्रार्थी की ओर से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए राज्य के जेल में बंद आधी सजा या एक तिहाई सजा काट लिए जाने वाले करीब 1000  कैदियों की संख्या से संबंधित सॉफ्ट कॉपी रिपोर्ट पर अपना लिखित जवाब और सुझाव दिया गया. जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रार्थी के इस लिखित जवाब के आलोक में अपना जवाब और सुझाव प्रस्तुत करें. ताकि केस को निष्पादित किया जा सके. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई निर्धारित की.

 

यहां बता दें कि सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर कोर्ट को झारखंड के जेल में बंद आधी सजा या एक तिहाई सजा काट लिए जाने वाले कैदियों का आंकड़ा करीब 1000 बताई थी. इस रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी प्रार्थी को देने का निर्देश राज्य सरकार को कोर्ट ने दिया था. जिसकी आलोक में प्रार्थी को सरकार की उक्त रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई गई थी. जिस पर प्रार्थी ने अपना जवाब और सुझाव प्रस्तुत किया है.  

 

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. सरकार की ओर से अधिवक्ता मो शहाबुद्दीन ने पक्ष रखा. बता दें कि मामले को लेकर स्टेन स्वामी एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के जिलों में बंद आधी सजा या एक तिहाई सजा काट लिए जाने वाले कैदियों के मामले को राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड के समक्ष रखने और इसपर विचार करने को कहा था.

 

सरकार ने दिया है करीब 1000 का आंकड़ा

राज्य सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र में  झारखंड के विभिन्न जिलों के जेल में बंद आधी या एक तिहाई सजा काट लेने वाले करीब 1000 कैदियों का विवरण दिया  है. इनमें गुमला जेल में 77,  जामताड़ा  में 2, कोडरमा में 2, लातेहार  में 43, लोहरदगा  में 23, पाकुड़ जेल में 14, साहिबगंज जेल में 8, साकची (जेएसई) जेल में 2, सरायकेला में 25,  सिमडेगा जेल में 20,  हजारीबाग बरही में 1, घाटशिला में 27, खूंटी जेल में 53, मधुपुर जेल में 7, राजमहल  में 14, रामगढ़ जेल में 11, तेनुघाट (बोकारो) जेल  में 4 कैदी, बिरसा मुंडा होटवार जेल में 199, दुमका सेंट्रल जेल में 84, घाघीडीह जमशेदपुर जेल में 26, हजारीबाग सेंट्रल जेल में 24, मेदिनीनगर पलामू जेल में 32 , चाईबासा में 202, चास बोकारो में 8, चतरा में 23 , देवघर में 8, गढ़वा  में 15, धनबाद में 23 गिरिडीह  में 31 और गोड्डा में 4 शामिल है.

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