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हाईकोर्ट ने धनबाद में प्रदूषण रोकने को लेकर SOP बनाने का दिया सुझाव

Ranchi : धनबाद में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले दायर जनहित याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. यह सुनवाई जज कॉन्फ्रेंस रूम में हुई. मामले में धनबाद एसएसपी,  प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी, सीएमडी बीसीसीएल, धनबाद नगर आयुक्त कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित थे.
 
झारखंड हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
  •  धनबाद SSP, BCCL CMD प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी हुए उपस्थित 

Ranchi : धनबाद में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले दायर जनहित याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. यह सुनवाई जज कॉन्फ्रेंस रूम में हुई. मामले में धनबाद एसएसपी,  प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी, सीएमडी बीसीसीएल, धनबाद नगर आयुक्त कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित थे.

 

कोर्ट ने सुझाव दिया कि धनबाद में प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ बैठक कर राज्य सरकार निदान निकाले. कोर्ट ने सुझाव दिया कि धनबाद में प्रदूषण कम करने को लेकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार की जाए. ताकि धनबाद में प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके. 

 

मामले में चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुना. बता दें कि धनबाद में वायु प्रदूषण को लेकर ग्रामीण एकता मंच ने जनहित याचिका दायर की है. प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया था कि धनबाद में प्रदूषण रोकने के लिए धनबाद नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. धनबाद में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है.

 

प्रदूषण रोकने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है. प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदम सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं. वहीं, बीसीसीएल की ओर से बताया गया था कि कोयले की ढुलाई ढककर की जा रही है. पानी का छिड़काव लगातार होता है. साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाता है. समय-समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है.

 

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