- काटे गए डिवाइडर के स्थान पर व्हीकल अंडरपास रोड मार्च 2026 तक बन जाएगा
- स्ट्रीट लाइट लग चुकी है
Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट ने पुटकी बलिहारी एरिया में धनबाद-बोकारो कनेक्टिंग रोड में 20 मीटर डिवाइडर व 30 स्ट्रीट लाइट हटाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई की.
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बीसीसीएल की ओर से अंडरटेकिंग दी गई की उसकी आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा काटे गए डिवाइडर के स्थान पर व्हीकल अंडरपास रोड का निर्माण वह अपने खर्चे पर कर रहा है, निर्माण कार्य 31 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा. जो स्ट्रीट लाइट हटाए गए थे उसे बीसीसीएल द्वारा लगा दिया गया है.
खंडपीठ ने बीसीसीएल को कोर्ट के आदेश का अनुपालन रिपोर्ट 10 अप्रैल तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने बीसीसीएल के अंडरटेकिंग के आधार पर याचिका निष्पादित कर दी.
साथ ही प्रार्थी को छूट दी है कि अगर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो वह दोबारा कोर्ट आ सकता है. बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने पथ निर्माण विभाग को निर्देश था कि वह 15 दिनों में धनबाद-बोकारो कनेक्टिंग रोड में तोड़े गये डिवाइडर का पुनर्निर्माण कराए तथा स्ट्रीट लाइट लगाए. इसके लिए बीसीसीएल फंड दे.
बीसीसीएल चाहे, तो संबंधित निजी खनन कंपनी से उक्त राशि की वसूली कर सकता है. पथ निर्माण विभाग ने शपथ पत्र दायर कर बताया था कि प्रतिवादी निजी खनन कंपनी ने अपने माइनिंग कार्यों के लिए कनेक्टिंग सड़क का डिवाइडर व स्ट्रीट लाइट हटाया है.
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सौमित्रो बोराई ने पक्ष रखा था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ग्रामीण एकता मंच की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी.
कहा गया था कि निजी माइनिंग कंपनी ने उपरोक्त रोड में 20 मीटर तक डिवाइडर व 30 स्ट्रीट लाइट को तोड़ दिया है. रोड में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं. दुर्घटना की संभावना रहती है. रात में जहां लाइट जलती थी, आज वहां अंधेरा रहता है.
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