न्यूनतम मूल्य निर्धारण में विसंगति होने पर डीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी जांच
Medininagar : मेदिनीनगर खासमहाल भूमि का लीज नवीकरण होगा. इसके लिए बाजार दर निर्धारण को लेकर आवश्यक औपचारिक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हुए बताया गया कि जिला अंतर्गत सभी तरह की भूमि (शहरी एवं ग्रामीण) के न्यूनतम मूल्य निर्धारण के लिए संबंधित जिले के डीसी सक्षम प्राधिकार हैं. पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल के निर्देश पर आयुक्त के सचिव मतियस विजय टोप्पो ने भी इसकी पुष्टि कर दी है. यदि किसी क्षेत्र के न्यूनतम मूल्य निर्धारण में कोई विसंगति हुई है या न्यूनतम कीमत बाजार दर से अधिक हो गयी है, तो इसकी जांच उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की जाएगी. कमेटी में सदस्य के रूप में अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक, नगर निगम/ नगरपालिका आदि के कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला अधिकारी व भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता शामिल रहेंगे. समिति द्वारा जांच कर संबंधित मौजा/ वार्ड के न्यूनतम मूल्य में संशोधन किया जाएगा और इसकी सूचना राज्य के निबंधन महानिरीक्षक को दी जाएगी.विदित हो कि प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय द्वारा नवंबर 2022 में मेदिनीनगर में उपलब्ध खासमहाल भूमि से संबंधित खासमहाल परामर्शदातृ समिति द्वारा , भूमि की अद्यतन बाजार दर का अनुमोदन करने के लिए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से अनुरोध किया गया था. इसे भी पढ़ें : मदुरै">https://lagatar.in/major-train-accident-in-madurai-8-passengers-killed-20-injured-due-to-fire-in-standing-coach/">मदुरैमें बड़ा हादसा, ट्रेन के डिब्बे में आग लगने से 10 यात्रियों की मौत, 20 झुलसे [wpse_comments_template]
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